- October 18, 2023
दुर्गा पंडालों के सामने बीएसपी नतमस्तक, अवैध बिजली कनेक्शन से रोशन हो रहे, बीएसपी के अफसरों ने नोटिस जारी कर अपनी नौकरी बचाई, देखिए पूरी खबर

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। भिलाई
बीएसपी की भिलाई टाउनशिप में पिछले लंबे समय से दुर्गा पंडाल, मेले, गरबा, गणेश और दशहरा उत्सव के आड़ में अवैध बिजली कनेक्शन लिए जा रहे हैं। समितियां सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर बिजली चोरी कर रही है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेता भी ऐसी समिति को संरक्षण दे दे हैं। इसके चलते इस समय पूरी टाउनशिप में अवैध बिजली कनेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं मेले और आयोजनों के चलते पूरी टाउनशिप में गंदगी पसरी हुई है। दुर्गा पंडालों, मेलों में अवैध रूप से पार्किंग तक बनाई गई है। ये पार्किंग सड़क, गार्डन तक में बना दी गई है। इसकी कहीं कोई अनुमति प्रशासन और बीएसपी से नहीं ली गई है। इस प्रकार अवैध काम जोरों पर है। यह पहला मौका नहीं है, हर साल ऐसी ही स्थिति बनती है, लेकिन करवाई किसी पर नहीं की जाती। इस बार भी बीएसपी के अफसरों ने अपनी नौकरी बचाने नवरात्र के तीन दिन बाद मंगलवार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह कहा गया है कि कटिया लगाकर बिजली चोरी की शिकायत मिलती है तो नियमतः करवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में कोई हादसा होता है, इसके लिए बीएसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
दुर्गा पूजा पंडालों में विद्युतीय अनियमितता रोकने हेतु बीएसपी ने जारी की अपील
सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग के तहत संचालित नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने दुर्गा पूजा पंडालों में विद्युत अनियमितता रोकने हेतु अपील जारी की है। विदित हो कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2023 से दुर्गा पूजा प्रारंभ हो चुका है। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में अनेक स्थानों पर इस हेतु पंडालों का निर्माण किया गया है। समस्त आयोजकों से अपील की जाती है कि वे विधिवत् विद्युत प्रदाय प्राप्त करने हेतु सिविक सेंटर स्थित नगर सेवाएं विभाग के नगर विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी कार्यालयीन समयावधि में आवश्यक विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए आवेदन करें। साथ ही निर्धारित विद्युत शुल्क जमा कर अधिकृत विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत कर ही विद्युत का सुरक्षित उपयोग करें।
विद्युत प्रदाय केवल एवं केवल प्रतिमा स्थापना स्थल (दुर्गा पंडाल) में विद्युत के प्रयोग के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ (व्यावसायिक कार्य, मेला लगाने इत्यादि के लिए) विद्युत का प्रयोग वर्जित होगा। अनुज्ञप्तिधारी के परिक्षेत्र (भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप) में जनरेटर के माध्यम से विद्युत का उत्पादन एवं उपयोग भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
ज्ञात हो कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पण्डालों में एकत्रित होते है। विद्युत की चोरी, दुरूपयोग अथवा असुरक्षित उपयोग से न केवल जानमाल की क्षति की संभावना है बल्कि संयंत्र को व्यापक पैमाने पर आर्थिक क्षति भी होती है। इसलिए पंडाल में विद्युत के उपयोग के पूर्व यह सुनिष्चित कर लेवें कि वहां पर अर्थिंग पीट और उसमें लगा अर्थिंग इलेक्ट्रोड सही प्रकार से कार्य कर रहा है। उपयोग किया जाने वाले विद्युत वायर कहीं से भी कटा हुआ अथवा खुला हुआ नहीं हो। यदि ऐसा है तो उसे इन्सुलेटेड किया जाए। उपयोग में आने वाले विद्युत अधिष्ठापन् भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 के सुरक्षात्मक मानदण्डों के अनुरूप है। इसके लिए अधिकृत विद्युत ठेकेदार से विद्युत परीक्षण प्रपत्र प्राप्त करें।
यदि विभाग को विद्युत प्रदाय के तारों में कटिया लगाकर बिजली की चोरी की शिकायत मिलती है तो पूजा पंडाल आयोजकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। नियमानुसार विद्युत प्रयोग न करने की स्थिति में यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए संयंत्र प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।