- June 3, 2024
नया कानूनः नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को मिलेगी फांसी
ट्राईसिटी एक्सप्रेस। न्यूज
रायपुर | देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में जरूरी बदलाव के मद्देनजर एक जुलाई से नया कानून लागू होने वाला है। नए कानून में कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) हैं। नए कानून में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों में सजा सख्त की गई है। दंड संहिता में नरम प्रावधानों का फायदा उठाने से आरोपी व्यक्तियों को रोकने के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसमें नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले को पॉक्सो के साथ जोड़ा गया है। ऐसे केस में आजीवन कारावास या मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है।
गैंगरेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, नाबालिग के साथ गैंगरेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। कुल मिलाकर, नए कानूनों को लागू करने का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। बता दें कि नाबालिग से दुष्कर्म, गैंगरेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधी सजा को लेकर बेखौफ हैं। इसे देखते हुए न्याय प्रणाली ने नियमों में संशोधन करते हुए यह नया कानून तैयार किया है। 1 जुलाई से इसे लागू किया जाना है।