- October 28, 2024
एडवाइजरी ; बच्चों को पटाखे न बेचें, मिठाइयों की गुणवत्ता की अफसर करें जांच
ट्राई सिटी एक्सप्रेस न्यूज
बेमेतरा।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दिवाली को लेकर जारी संदेश में कहा कि बेमेतरा ज़िले में आयातित पटाखे बेचना एवं उनका उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा करने पर “एक्सप्लोसिव एक्ट” की संबंधित धारा के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ज़िले की जनता से अपील की है कि स्थानीय उत्पादों को खरीदा जाए। दीपावली के दौरान मिट्टी के दिये खरीदें, जिससे स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ में दिवाली, छठ, गुरूपर्व पर दो घंटे पटाखे फोड़े जा सकेंगे. इसके साथ ही ऑनलाइन पटाखों के बिक्री पर बैन लगा दिया है. सरकार ने ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है।
कलेक्टर ने ज़िले के सभी पटाखों के विक्रेताओं से भी आग्रह किया कि वे कम उम्र के बच्चों को सीधे पटाखे न बेचे । बच्चों को अभिभावक की उपस्थिति में ही पटाखे दें। छोटे पटाखे जैसे फुलझड़ी, चकरी, अनार भी दुकानदार अभिभावक के सामने ही बच्चों को विक्रय करें ताकि किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना न हो सके । किसी पटाखा दुकान पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने वालों के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। नए निर्देशों के तहत प्रशासन और संबंधित थाना पुलिस पटाखा दुकान पर नजर रखेगी। जो विक्रेता नियमों का उल्लंघन करते मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयातित पटाखों से ध्वनि प्रदूषण अधिक होने के साथ सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
कलेक्टर श्री शर्मा ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अवैध पटाखों के भंडारण,वितरण तथा विक्रय एवं उपयोग पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। अत: कोई भी पटाखों का भंडारण, वितरण, विक्रय अथवा उपयोग न करें।
पटाखों के विक्रय के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी जारी गाईड लाइन के उपयोग किए जाने के संबंध में ज़ोर दिया गया है । जो कि न केवल अवैधानिक आयातित पटाखों के संबंध में, बल्कि देश में निर्मित पटाखों के उपयोग के संबंध में है ।इसके तहत आयातित आतिशबाजी को बेचना या भंडारण करना गैरकानूनी है।
यह आतिशबाजी संवदेनशील कैमिकल से बनी होती है और ध्वनि मानक के अनुरूप नहीं होती। ऐसी आतिशबाजी का उपयोग व्यक्ति की सेहत को खतरे में डाल सकता है। केमिकल्स इंसानों के लिए खतरनाक होने के साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। अनाधिकृत आतिशबाजी क्रय-विक्रय करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विस्फोटक नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मिठाई दुकानों एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने -बेचने वालों पर कड़ी नजर
बेमेतरा। दीपावली एवं इससे जुड़े त्यौहार नज़दीक आता देख ज़िले के सभी एसडीएम सतर्क हो गए उन्होंने इसके लिए राजस्व अधिकारियों, नगर पालिका और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम गठित कर इलाक़े के ज़्यादातर मिठाई,होटल और रेस्टोरेंट का ओचक निरीक्षण किया जा रहा है ।साफ़-सफ़ाईनही पाए जाने या दूषित खाद्य-पदार्थ पाए जाने वाले प्रतिष्ठानो-दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई के अलावा नमूने जाँच के लिए जा रहे है ।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने जिले के सभी एसडीएम और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को ऐसे प्रतिष्ठानों जहां मिलावटी मिठाईयाॅ एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते है उनकी जाॅच एवं उन पर सतत निगरानी करने के निर्देश दिए।
अब दीपावली त्यौहार का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में बेमेतरा जिले के मिठाई की दुकानों में मिलावटी मिठाईयाॅ व अन्य खाद्य पदार्थ बिकने के खतरें ज़्यादा बढ़ जाते है ।इसी पर अंकुश लगाने लोगों की सेहत को को सर्वोपरि रखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और खाद्य एवं औषधि अधिकारियों को ऐसे मिलावटी मिठाईयाॅ एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते है उनकी जाॅच एवं निगरानी करने के निर्देश दिए।
ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा , योगेश कुमार तिवारी 9425564553 ,6265741003,