• January 21, 2025

निकाय और पंचायत चुनाव का आगाज, राजनीतिक गतिविधियां बिना अनुमति अवैध, निकायों के लिए 22 से नॉमिनेशन

निकाय और पंचायत चुनाव का आगाज, राजनीतिक गतिविधियां बिना अनुमति अवैध, निकायों के लिए 22 से नॉमिनेशन

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

बेमेतरा
स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन -2025 की तारीखों का एलान कर दिया है। इसी के साथ ज़िले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इसके साथ ही लायसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराये जाने एवं अवैध शराब परिवहन रोक लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश जारी कर दिये गये है। जिले में लोक धन से लगाये गये सभी होडिंग, पोस्टर, बेनर आदि सभी सार्वजनिक स्थल/भवनों से हाटाना शुरू हो गया है। जिले की सभी नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र ( नगर पंचायत मारो को छोड़कर) एवं ग्राम पंचायतों में प्रायीबंधात्मक धारा 163 लागू कर दी गयी है ।
सभी अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त जानकारी आज यहाँ कलेक्ट्रेट केदिशा सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता में कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन आधिकारी रणबीर शर्मा ने दी।


बैठक में पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री टेकचन्द्र अग्रवाल, अपर कलेक्टर डा. अनिल वाजपेयी, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन श्रीमती अंकिता गर्ग एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन 2025 कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय अध्यक्ष/ पार्षदों के स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 22. 01.2025(बुधवार) को होगा । नाम निर्देशन पत्र 22.01.2025( बुधवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है । नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28.01.2025(मंगलवार) है । नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 29.01.2025 ( बुधवार) को होगी । अभ्यर्थी नाम वापस लेने की तिथि 32.01.2025( शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक है ।इसी दिन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा । मतदान 11.02.2025 (मंगलवार) को प्रातः 8.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगा । मतगणना और निर्वाचन की घोषणा 15.02.2025( शनिवार) को होगी ।
पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों के निर्वाचन प्रथम एवं तृतीय चरण में होगा । प्रथम चरण में बेमेतरा और नवागढ़ में और तृतीय चरण में बेरला और साजा में संपन्न होगा ।
स्थानों ( सीटों) के आरक्षण के संबंध और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 27. 01.2025(सोमवार ) को होगा । नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 03 .02.2025( सोमवार ) अपराह्न 3.00 बजे तक है । नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 04.02.2025 ( मंगलवार ) है । अभ्यर्थी नाम वापस लेने की तिथि 06.02.2025( गुरुवार) और इसी दिन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा । निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियोंकी सूची का प्रतीकों का आवंटन के बाद होगा । प्रथम चरण का मतदान 17.02.2025( सोमवार) को प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा । मतगणना भी मतदान समाप्ति के बाद शुरू होगी । तृतीय चरण का मतदान 23.02.2025( रविवार) को को प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा । मतगणना भी मतदान समाप्ति के बाद शुरू होगी ।

बेमेतरा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील, प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी व्यक्ति को घातक हथियार, जैसे बंदूक, तलवार, लाठी, विस्फोटक सामग्री आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार को सशस्त्र जुलूस निकालने या आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर रोक लगाई गई है।
शासकीय अधिकारियों और पुलिसकर्मियों, जिनकी ड्यूटी के दौरान हथियार रखना आवश्यक है, उन्हें इस आदेश से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, वृद्ध या शारीरिक दुर्बलता के कारण लाठी का सहारा लेने वाले व्यक्तियों को भी इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
कोई भी सभा, रैली या जुलूस आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। बिना अनुमति के ऐसी किसी भी गतिविधि को निषेध किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों या दलों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 20 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।

आदर्श आचरण संहिता लागू, निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक शासकीय विश्राम गृहों में राजनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा 20 जनवरी 2025 को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावी हो गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन घोषणा की तिथि 20 जनवरी 2025 से लेकर निर्वाचन समाप्ति तक कोई भी राजनैतिक दल के नेता, मंत्री, या सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी शासकीय या अर्द्धशासकीय विश्राम गृहों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि में राजनैतिक उद्देश्यों से ठहरने या चुनाव प्रचार-प्रसार करने का अधिकार नहीं रखेंगे।
पात्रतानुसार और उपलब्धतानुसार उन्हें विश्राम गृहों में ठहरने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु इसके लिए निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसके अंतर्गत भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, और ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि लेकर विधिवत रसीद दी जाएगी। टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा, और कॉल के शुल्क की तुरंत वसूली की जाएगी। ठहरने वाले का नाम, पता और ठहरने का प्रयोजन एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। साथ ही, आगन्तुकों का पूरा विवरण भी संधारित किया जाएगा। यह जानकारी निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक या पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
शासकीय विश्राम भवनों और गेस्ट हाउस का आरक्षण जिला मुख्यालय में जिला सत्कार अधिकारी द्वारा और अन्य स्थानों पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाएगा। आरक्षण में प्राथमिकता निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक और निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों को दी जाएगी।
निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए विश्राम गृहों में सदैव कक्ष आरक्षित रखे जाएंगे। इसके पश्चात् कक्ष उपलब्ध होने पर अन्य लोगों को स्थान आबंटित किया जा सकेगा। यह आदेश बेमेतरा जिले में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर. श्री रणबीर शर्मा ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

 

ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा, योगेश कुमार तिवारी,9425564553, 6265741003,


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