• February 10, 2025

श्रम विभाग बेमेतरा ने जारी किया आदेश, मतदान दिवस पर श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश और मतदान की सुविधा

श्रम विभाग बेमेतरा ने जारी किया आदेश, मतदान दिवस पर श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश और मतदान की सुविधा

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

बेमेतरा। श्रम विभाग बेमेतरा द्वारा जारी आदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अवकाश 11 फरवरी, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी 2025 को लागू होगा। ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सातों दिन संचालित होते हैं, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। निरंतर प्रक्रिया वाले कारखानों में श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह आदेश सभी प्रकार के श्रमिकों, चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हों या आकस्मिक श्रमिक, के लिए लागू होगा, ताकि वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

 

ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा , योगेश कुमार तिवारी 9425564553, 6265741003,


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