• May 14, 2025

गणपति विहार ने नियमानुसार नहीं कराया कॉलोनी का नियमितीकरण प्लॉट खरीदने वालों को नगर निगम से मकान बनाने नहीं मिल रही है परमिशन

गणपति विहार ने नियमानुसार नहीं कराया कॉलोनी का नियमितीकरण प्लॉट खरीदने वालों को नगर निगम से मकान बनाने नहीं मिल रही है परमिशन

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

दुर्ग। पोटिया चौक स्थित गणपति विहार द्वारा कॅालोनी का नियमानुसार नियमितीकरण नहीं कराया गया है और अवैध प्लांटिग वाले हिस्से में प्लॅाट की बिक्री की जा रही है। इस स्थिति में प्लॅाट खरीदने वालों को नगर निगम भवन निर्माण के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। इस जगह में लाखों रूपये का प्लाट खरीदने वाले लोग भारी परेशान है।
जानकारी के अनुसार प्लॉट की बिक्री के लिए कॉलोनाईजर एक्ट का पालन करना जरूरी है। चूंकि गणपति विहार द्वारा कॉलोनाइजर एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है इसलिए नगर निगम भवन निर्माण के लिए अनुमति नहीं दे रहा है। बताया गया है कि लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों के आवेदन पेन्डिंग है। निगम के अफसरों का कहना है कि स्वीकृत ले-आउट से ज्यादा प्लाटिंग करने के कारण परमिशन देना संभव नहीं है। यहां गौरतलब है कि गणपति विहार द्वारा सबसे पहले पोटिया में कॉलोनी का निर्माण किया गया है। शानदार लोकेशन और बेहतरीन सुविधाओं का दावा करते हुए कॉलोनाइजर ने यहां बने आवास बेच दिए। कालोनी विकसित होने के बाद भी काफी बड़े इलाके में प्लॅाट बेचने का काम चलता रहा। यहां अभी भी प्लाटिंग हो रही है। सूत्रों का कहना है कि पहले फेज में कालोनी का निर्माण कॅालोनाइजर एक्ट के तहत किया गया लेकिन इसके बाद एक्ट का पालन नहीं करने के कारण भवन निर्माण की मंजूरी नहीं दी जा रही है।
यहां यह बताना लाजिमी होगा कि छत्तीसगढ़ कॉलो नाईजर एक्ट के तहत कॉलोनी के लिए कुल एरिया का करीब 45 प्रतिशत का हिस्सा रोड,नाली,गार्डन व अन्य सुविधाएॅ विकसित करने के लिए छोड़ा जाना आवश्यक है। शेष 55 प्रतिशत हिस्से पर ही मकान या फ्लैट का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन दुर्ग भिलाई में दर्जनों की संख्या से अधिक कॉलोनियां इस एक्ट का पालन नहीं कर रही है।
प्लाट की बिक्री नियमों के विपरीत-दीवान
नगर निगम के भवन अनुज्ञा अधिकारी गिरीश दीवान का कहना है कि गणपति विहार में कई फेज में प्लाटिंग की गई है। गणपति विहार के वैध प्लाटिंग वाले हिस्से में प्लाट खरीदने वालों को बिल्डि़ंग परमिशन दिए जाने का प्रावधान है। गणपति विहार का कुछ हिस्सा अवैध प्लाटिंग के अंर्तगत आता है। इन प्लाटों का खरीदने वालों का परमिशन नहीं दी जायेगी। नियमानुसार कॉलोनी का नियमितीकरण के बाद ही परमिशन दी जा सकती है।


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