- April 22, 2026
30 अप्रैल तक कर जमा करने पर पेनाल्टी माफ, बाद में 17% सरचार्ज लागू

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है।निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 अप्रैल तक कर जमा करने वाले करदाताओं से किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी।
वहीं 1 मई के बाद पूर्व वर्षों का संपत्तिकर जमा करने पर 17 प्रतिशत तक सरचार्ज वसूला जाएगा। वर्तमान में करदाताओं के पास पेनाल्टी से बचने के लिए मात्र 9 दिन शेष हैं।
निगम प्रशासन ने समस्त करदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया कर जमा कर शासकीय छूट का लाभ उठाएं और अतिरिक्त शुल्क से बचें। राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि शनिवार एवं रविवार को भी टैक्स काउंटर खुले रखे जाएं, ताकि अधिक से अधिक करदाताओं को सुविधा मिल सके।
इसके साथ ही बकायादारों से वसूली के लिए घर-घर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं तथा नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से कर भुगतान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। आयुक्त ने राजस्व अमले को निर्देश दिए हैं कि शेष बचे दिनों में पूरी सक्रियता और गंभीरता के साथ वसूली कार्य किया जाए।
साथ ही आयुक्त सुमित अग्रवाल ने अवैध नल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बिना अनुमति लगाए गए नल कनेक्शनों को काटा जाएगा तथा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृति किसी भी प्रकार का कनेक्शन स्थापित करना नियम विरुद्ध है।




