• October 27, 2026

अवैध रूप से भैंसों को भरकर बेमेतरा की ओर से देवकर की तरफ ले जा रहा बोलेरो पिकअप जब्त

अवैध रूप से भैंसों को भरकर बेमेतरा की ओर से देवकर की तरफ ले जा रहा बोलेरो पिकअप जब्त

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

 

प्रार्थी मनोज जंघेल उम्र 32 वर्ष निवासी महावीर ज्वेलर्स चौकी रामनगर थाना गुढयारी जिला रायपुर द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 25.10.2026 की रात्रि को वह कोदवा में था। इसी दौरान रात्रि करीब 02:30 बजे सूचना मिली कि सफेद रंग के बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 NY 6686 में अवैध रूप से भैंसों को भरकर बेमेतरा की ओर से देवकर की तरफ ले जाया जा रहा है।

*सूचना पर प्रार्थी* अपने अन्य साथियों के साथ रात्रि करीब 03:00 बजे दुर्ग-बेमेतरा मुख्य मार्ग पर एमपी ढाबा, हनुमान मंदिर के पास पहुंचा और उक्त पिकअप वाहन को रुकवाया। वाहन में चालक अकेला था, जिसने पूछताछ के दौरान अपना नाम खेमराज साहू निवासी भर्रीगांव जिला बालोद हाल पता रायपुर बताया।

*वाहन में परिवहन* किए जा रहे 04 नग मवेशियों के संबंध में पूछताछ करने पर चालक ने बताया कि उक्त मवेशियों को ग्राम चौरेगा, थाना सिमगा से हेमंत एवं अन्य लोगों द्वारा वाहन में लोड कराया गया था तथा उन्हें लांजी, मध्यप्रदेश ले जाया जा रहा था। मवेशियों के क्रय संबंधी रसीद एवं परिवहन की वैध अनुमति मांगे जाने पर चालक द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

*प्रथम दृष्टया मवेशियों* को बिना वैध दस्तावेज एवं परिवहन अनुमति के, अमानवीय तरीके से वाहन में ठूंस-ठूंसकर तथा चारा-पानी की उचित व्यवस्था के बिना परिवहन करना पाए जाने पर आरोपी चालक, पिकअप वाहन एवं 04 भैंसों को चौकी देवकर लाया गया।

*प्रार्थी के लिखित आवेदन के* अवलोकन पर प्रथम दृष्टया धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं धारा 11, छ.ग. पशुओ का परिवहन अधिनियम 1978 की धारा 47 (ए) 47 (सी), 48,49 (ए),50, 54(1), (2,) (3) 55 (ए) एवं मो. व्हीकल एक्ट की धारा 66/192 का अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

*उक्त घटना के संबंध में* वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.)ने तत्काल आरोपी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। जिसके तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हरीश यादव एवं एसडीओपी बेरला श्रीमती रूचि वर्मा के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक अलील चंद, चौकी प्रभारी देवरबीजा प्रशिक्षु उप निरीक्षक निधि गुप्ता को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ लगाया गया।

*प्रकरण में* विवेचना के दौरान आरोपी खेमराज साहू उम्र 25 वर्ष साकिन भर्रीगांव थाना गुरूर जिला बालोद से उपरोक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर अपना अपराध करना स्वीकार किया।

*प्रकरण में आरोपी से* 04 नग गौवंश करीब कीमती 80,000/- रूपये, घटना में प्रयुक्त पीकअप वाहन क्रमांक CG 04 NY 6686 कीमती करीब 5,00,000/- रूपये, कुल जुमला कीमती लगभग 3,80,000/- रूपये को जप्त किया गया।

*आरोपी* खेमराज साहू पिता ओंकार साहू उम्र 25 वर्ष निवासी भर्रीगांव थाना गुरूर जिला बालोद को दिनांक 25.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

*इस संपूर्ण कार्रवाई में* उप निरीक्षक अलील चंद, चौकी प्रभारी देवरबीजा प्रशिक्षु उप निरीक्षक निधि गुप्ता, प्रधान आरक्षक फागेश्वर देशमुख, आरक्षक मोहित देवांगन, मनीष वर्मा, मुकेश पाल, मनीष राजपूत सहित चौकी देवकर के समस्त स्टाफ व गौवंश सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा ,योगेश कुमार तिवारी, 94255 64553, 62657 41003,


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