• May 19, 2023

बिल नहीं दिया तो बच्चे को वेंटिलेटर से हटाया, मौत, बाल संरक्षण आयोग ने दिए जांच के निर्देश

बिल नहीं दिया तो बच्चे को वेंटिलेटर से हटाया, मौत, बाल संरक्षण आयोग ने दिए जांच के निर्देश

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

नवजात शिशु को वेंटिलेटर से हटाये जाने से उसकी मौत के मामले को बाल संरक्षण आयोग ने गंभीरता से लिया है। दुर्ग जिले के स्मृति नगर थाना के क्षेत्र अंतर्गत जुनवानी स्थित  शंकरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फीस जमा ना कर पाने से नवजात शिशु को वेंटिलेटर से हटाये जाने से शिशु की मौत की बात सामने आई है। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आयोग द्वारा संज्ञान में लिया गया है। इसे लेकर सीएमएचओ डॉ. जेपी मेश्राम को जांच करने निर्देशित किया गया है।  बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 (ज), 14 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रकरण की समीक्षा हेतु आयोग को निम्नलिखित जानकारी भेजी जाए।

1. घटना के समय अस्पताल के आईसीयू वार्ड के इंचार्ज चिकित्सक कौन था?

2. नवजात शिशु को किस डॉक्टर / कर्मचारी द्वारा वेंटिलेटर से अलग किया?

3. अन्य कोई तथ्यात्मक जानकारी जिसे आयोग के समक्ष पेश करना चाहे।

– उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन सहित दिनांक 12/06/2023 को समय 11:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होवें।

यह आदेश सोनल कुमार गुप्ता सदस्य, खण्डपीठ क्रमांक-02

राज्य बाल संरक्षण आयोग ने जारी किया है।

 

 


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