- July 14, 2026
प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा का भरोसा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक कराएं बीमा

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज
बेमेतरा। खरीफ मौसम 2026 के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उप संचालक कृषि बेमेतरा ने जिले के सभी पात्र किसानों से समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराने और योजना का अधिकतम लाभ लेने की अपील की है।
जारी अधिसूचना के अनुसार जिले में खरीफ मौसम के लिए धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी तथा मूंगफली सहित कुल 11 फसलों को अधिसूचित किया गया है। योजना के अंतर्गत धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का तथा सोयाबीन के लिए ग्राम को इकाई क्षेत्र तथा उड़द, मूंग, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी एवं मूंगफली के लिए राजस्व निरीक्षक मंडल क्षेत्र को इकाई माना गया है। इस योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक तथा बटाईदार किसान भी प्राप्त कर सकते हैं। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत बीमा कंपनी नियुक्त किया गया है। साथ ही कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुरूप खरीफ फसल कैलेंडर में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष अल-नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए मानसून के विलंब से आने, समय से पहले समाप्त होने तथा फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक वर्षा नहीं होने जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना है। ऐसे मौसमीय जोखिमों को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम साबित हो सकती है।
योजना के अंतर्गत धान (सिंचित) के लिए 66 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तथा धान (असिंचित) के लिए 49 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है। किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। इसके अनुसार धान (सिंचित) के लिए 1,320 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा धान (असिंचित) के लिए 990 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देय होगा। इसी प्रकार उड़द एवं मूंग के लिए 550-550 रुपये, मूंगफली के लिए 924 रुपये, मक्का के लिए 1,122 रुपये, अरहर के लिए 902 रुपये, सोयाबीन के लिए 1,078 रुपये, कोदो के लिए 396 रुपये, कुटकी के लिए 209 रुपये तथा रागी के लिए 187 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
उप संचालक कृषि बेमेतरा ने बताया कि बाढ़, सूखा, जलप्लावन, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति होने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करती है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य कराएं।
खरीफ 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं अथवा हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जुलाई में कराया जाने वाले बीमा का लाभ उन किसानों को मिल सके , कौन-कौन पात्र हो सकते है उसकी पूरी जानकारी भी कृषि विभाग द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे किसान जो नियमों के अनुसार इस योजना का लाभ ले सकते हैं वही केवल आवेदन करें, नहीं तो फिर से किसान लोगों का आवेदन जमा होने और विभागीय परेशानी बढ़ने का कार्य शुरू हो जाएगा।
ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा, योगेश कुमारतिवारी, 9425564553,6265741003,




