• August 2, 2026

बेमेतरा जिले में डेयरी एनालॉग (नकली पनीर) एवं भ्रामक दुग्ध-जैसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लागू

बेमेतरा जिले में डेयरी एनालॉग (नकली पनीर) एवं भ्रामक दुग्ध-जैसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लागू

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

 

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राज्य में डेयरी एनालॉग (नकली पनीर) तथा ऐसे गैर-दुग्ध खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है, जो देखने, नाम, पैकेजिंग अथवा प्रस्तुति में वास्तविक दुग्ध उत्पादों जैसे प्रतीत होते हैं। यह प्रतिबंध पूरे छत्तीसगढ़ राज्य सहित बेमेतरा जिले में भी प्रभावशील है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत यह निर्णय उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने तथा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार ऐसे अमानकीकृत उत्पाद, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया जाता है तथा जिन्हें पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों के रूप में प्रस्तुत या विक्रय किया जाता है, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

प्रतिबंध विशेष रूप से उन उत्पादों पर लागू होगा, जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया हो तथा जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रस्तुति अथवा विक्रय की पद्धति उपभोक्ताओं को भ्रमित करती हो।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में विशेष निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान संचालित किया जाएगा। बेमेतरा जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई प्रतिष्ठान, डेयरी प्रतिष्ठान, थोक एवं फुटकर विक्रेता तथा अन्य खाद्य कारोबार संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय नहीं करें। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित उत्पाद पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में नकली अथवा भ्रामक डेयरी उत्पादों का निर्माण या विक्रय किया जा रहा हो, तो इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दें। साथ ही उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उत्पाद का लेबल, सामग्री (इन्ग्रीडिएंट्स) एवं वास्तविक स्वरूप का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें तथा केवल मानक एवं विधिसम्मत खाद्य उत्पादों का ही उपयोग करें।

 

 

ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा, योगेश कुमार तिवारी, 94255 64553, 6265 741003,


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