- September 3, 2026
शराब दुकान स्कूल से 80 नहीं, 118 मीटर दूर, आबकारी विभाग की जांच में हुआ खुलासा

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज
बेमेतरा। 25 अगस्त 2026 को प्रकाशित समाचार “स्कूल से महज 80 मीटर की दूरी पर शराब दुकान” को संज्ञान में लेते हुए जिला आबकारी विभाग द्वारा तत्काल जांच कार्रवाई की गई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी (वृत्त-बेमेतरा) के जांच प्रतिवेदन दिनांक 1 सितंबर 2026 के अनुसार, आबकारी स्टाफ के साथ कम्पोजिट मदिरा दुकान छिरहा पहुंचकर शिकायत की जांच की गई।
जांच के दौरान पाया गया कि कम्पोजिट मदिरा दुकान छिरहा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्य प्रयोग नियम-1(1) के अनुसार आपत्तिरहित स्थल पर संचालित है। जांच में मदिरा दुकान से संबंधित विद्यालय की दूरी 118 मीटर पाई गई। इस प्रकार समाचार में उल्लेखित 80 मीटर की दूरी की तुलना में वास्तविक जांच में दुकान और विद्यालय के बीच दूरी अधिक पाई गई।
*पूर्व में भी हो चुकी है जांच*
आबकारी विभाग के अनुसार, इसी विषय को लेकर पूर्व में भी 26 जून 2026 को शिकायत प्राप्त हुई थी। तत्कालीन प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक सुश्री वीणा भण्डारी द्वारा कम्पोजिट मदिरा दुकान छिरहा से विद्यालय की दूरी का मापन किया गया था। उस समय भी दुकान से विद्यालय की दूरी 100 मीटर से अधिक पाई गई थी।
*नियमों में 100 मीटर से अधिक दूरी का प्रावधान*
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्य प्रयोग के नियम-1 के अंतर्गत दुकानों की अवस्थिति (Location of Shops) संबंधी नियम 1(ख) में प्रावधान है कि किसी फुटकर दुकान को परिसर में मदिरा उपभोग के लिए अनुज्ञप्ति देते समय धार्मिक या शैक्षणिक संस्था, अस्पताल अथवा पेट्रोल पंप जैसे स्थानों की निकटता को ध्यान में रखा जाएगा तथा ऐसी दुकान संबंधित स्थान से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होनी चाहिए।
आबकारी विभाग की जांच में कम्पोजिट मदिरा दुकान छिरहा से विद्यालय की दूरी 118 मीटर पाई गई, जो निर्धारित 100 मीटर की दूरी से अधिक है।
*80 मीटर की दूरी का दावा वास्तविकता से परे*
जांच प्रतिवेदन के आधार पर आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि समाचार पत्र में प्रकाशित “स्कूल से महज 80 मीटर की दूरी पर शराब दुकान” संबंधी उल्लेख जांच में सामने आई वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता। विभागीय जांच में दुकान की दूरी 118 मीटर पाई गई है तथा पूर्व में की गई जांच में भी दूरी 100 मीटर से अधिक पाई गई थी।
इस वस्तुस्थिति एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी के जांच प्रतिवेदन को संज्ञान में लेते हुए संबंधित शिकायत प्रकरण को नस्तीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है।
ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा, योगेश कुमार तिवारी, 94255 64553, 6265 741003,




