- June 27, 2024
पारागांव में रेत का अवैध खनन, लापरवाही के चलते मजदूर की मौत, ग्रामीणों ने मोर्चा खोला, खनिज माफिया पर कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक से मिले
ट्राईसिटी एक्सप्रेस। न्यूज
रायपुर जिले के गोबरा नवागांव थाना अंतर्गत पारागांव में रेत का धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। इस खनन के दौरान ग्राम घोंट निवासी राजेश पिता सुमेर यादव (28 वर्ष) की जेसीबी की नीचे दबने से मौत हो गई। 12 जून की इस घटना के बाद से ग्राम घोट में तनाव की स्थिति है। इस मामले में लापरवाही के चलते थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया जा चुका है। वहीं अपराध दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद भी ग्रामीणों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने रायपुर के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उनसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से लेकर सभी प्रमुख मंत्रियों और सांसद को ज्ञापन सौंपकर इस प्रकार के अवैध रेत खनन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की है।
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में मुकेश ढीढ़ी पता अभनपुर, जयवर्धन बघेल पता अभनपुर, अंकित तिवारी पता दुर्ग, अज्जू उर्फ जाबाहिर कर्ष सरायपाली, निलेश राजपूत और विमलेश द्विवेदी को आरोपी बनाया गया है। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि पारागांव रेत खदान में अवैध रूप से रेत खनन का कार्य किया जा रहा था। रेत के चोरी में अन्य तीन आरोपी अज्जू ऊर्फ जाबाहिर कर्ष पता साजापाली (सराईपाली), निलेश राजपूत पता साजा, विमलेश द्विवेदी पता साजा द्वारा घटना स्थल से रेत चोरी करते समय चैन माउंटेन और जेसीबी मशीन से रेत खदान से निकाल रहे थे। इस दौरान जेसीबी मशीन चलाने से दबकर राजेश यादव की मौत हो गई। आरोपी अज्जू ऊर्फ जाबाहिर कर्ष मौके पर उक्त जेसीबी मशीन को चला रहा था। निलेश राजपूत, विमलेश द्विवेदी द्वारा आपरेटर अज्जू से मौके पर रेत निकालने हेतु निर्देश दिए जा रहे थे। मृतक राजेश यादव को आरोपी जयवर्धन बघेल द्वारा घटना स्थल पर अवैध रेत उत्खन्न कार्य हेतु बुलाया गया था। आरोपी मुकेश ढीढी तथा अंकित तिवारी द्वारा नियोजित ढंग से खदान से अवैध रेत उत्खन्न करते हुए अवैध लाभ अर्जित कर रहे थे, जिसमें आरोपी निलेश राजपूत, विमलेश द्विवेदी एवं अज्जू भी शामिल थे। उक्त आरोपियों में मुकेश ढीढी, अंकित तिवारी, निलेश राजपूत, विमलेश द्विवेदी, अज्जू एवं विमलेश द्विवेदी द्वारा पारागांव रेत खदान से अवैध रूप से रेत की चोरी कर अवैध खनिज उत्खन्न करते हुये उपेक्षा पूर्वक कृत्य से मृतक राजेश यादव की मृत्यु कारित हुई है। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 304 ए, 34, 379 और 21 (1) एलकेएस के तहत अपराध दर्ज किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है।
ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा, योगेश कुमार तिवारी, 9425564553, 6265741003,