• December 6, 2024

प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत 10 बच्चों को पोषण, चिकित्सा, शिक्षा से किया गया लाभान्वित

प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत 10 बच्चों को पोषण, चिकित्सा, शिक्षा से किया गया लाभान्वित

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

बेमेतरा। कलेक्टर रणबीर शर्मा के अध्यक्षता में एकीकृत बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के तहत प्रवर्तकता एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की बैठक कार्यालय कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रवर्तकता कार्यक्रम अंतर्गत पात्रता रखने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को प्रवर्तकता का लाभ दिये जाने हेतु 10 प्रकरणों को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, 1973 की धारा 2 (58), के अनुसार, प्रवर्तकता कार्यक्रम में पात्रता रखने वाले बालक को एकीकृत बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के तहत पोषण, शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास, आश्रय एवं बालको की सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान की जाती है।
प्रवर्तकता के लिए मानदंड
जहां माता विधवा हो या तलाकशुदा हो या परिवार द्वारा परित्यक्त हो। जहां बच्चे अनाथ हैं और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं। जहां माता-पिता जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली/असाध्य बीमारी के शिकार हों। जहां माता-पिता अक्षम हैं या बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं, आर्थिक और शारीरिक रूप से | जेजे अधिनियम, 2015 के अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात बिना घर वाले, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल श्रमिक, बाल विवाह के शिकार, तस्करी किए गए बच्चे, एचआईवी / एड्स प्रभावित बच्चे, विकलांग बच्चे, गुमशुदा या घर से भागे हुए बच्चे, भिखारी या सड़क पर रहने वाले बाल, प्रताड़ित या दुर्व्यवहार किए गए या शोषित बच्चे जिन्हें सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता है।.पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत कवर किए गए बच्चे। निवारक प्रवर्तकता के लिए आर्थिक मानदंड निवारक प्रवर्तकता के लिए, आवासीय इलाके के प्रकार, सामाजिक अभाव और व्यवसाय के ‘प्रॉक्सी मापदंडों के आधार पर अत्यधिक अभाव की स्थिति वाले बच्चों का चयन किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय अधिक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72,000/- रुपये प्रति वर्ष।
अन्य क्षेत्रों के लिए 96,000/- रुपये प्रति वर्ष ।
*प्रवर्तकता की अवधि*
किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति या बाल न्यायालय द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर प्रवर्तकता अवधि में वृद्धि की जा सकती है प्रवर्तकता सहायता की अवधि मिशन वात्सल्य की अवधि के साथ समाप्त होगी।
बच्चे की संतोषजनक देखभाल के लिए परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा अन्यथा हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
प्रवर्तकत्ता और पालन-पोषण देखभाल अनुमोदन समिति (एसएफसीएसी) समय-समय पर सभी प्रायोजन मामलों की समीक्षा कर सकती है। प्रवर्तकता कार्यक्रम हेतु मिशन वात्सल्य गाईड लाईन एवं संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार क्रिन्यावित की जायेगी। श्री चंन्द्रबेश सिंह सिसोदिया जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एंव बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा जिले के पात्र हितग्राहीयों से अपील किया गया है कि उक्त योजना की अधिक जानकारी के लिए चाइल्ड हेल्पलाईन 1098 या कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई मबावि बेमेतरा से संपर्क किया जा सकता है।

 

ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा , योगेश कुमार तिवारी 9425564553, 6265741003,


Related News

पार्षद अरुण जोशी और अवनीश सिंह ने आप की सदस्यता की ग्रहण

पार्षद अरुण जोशी और अवनीश सिंह ने आप की सदस्यता की ग्रहण

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज आम आदमी पार्टी कार्यालय दुर्ग में जिला के लोकप्रिय जनसेवक श्री अरूण जोशी एवं…
कांग्रेस में कई महिला नेत्रियां दावेदार, मृणालनी समर्थ की नये चेहरे के रूप में चर्चा, कल्पना देशमुख भी दौड़ में

कांग्रेस में कई महिला नेत्रियां दावेदार, मृणालनी समर्थ की नये चेहरे के…

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज दुर्ग। आगामी दिनों में होने वाले नगर निगम के चुनाव में महापौर पद के…
जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी

जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 हेतु छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपालन…