• January 3, 2023

पांच साल पहले मारपीट व गाली गलौज पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

पांच साल पहले मारपीट व गाली गलौज पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

पांच साल पहले मारपीट व गाली गलौज पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई
न्यायालय के आदेश पर प्रापर्टी डीलर द्विवेदी बंधुओं के खिलाफ अपराध दर्ज
दुर्ग। पांच साल पहले मारपीट व गाली गलौज के मामले में पद्मनाभपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवाद दायर करने के बाद न्यायालय ने विद्युत नगर निवासी प्रापर्टी डीलर शंभूनाथ द्विवेदी पिता जगदीश प्रसाद द्विवेदी 60 वर्ष, उनके पुत्रों अमित द्विवेदी 34 वर्ष व अभिषेक द्विवेदी 29 वर्ष के खिलाफ धारा 294 व 506 भाग-2 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए द्विवेदी बंधुओं को 30 जनवरी को समंस जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार पांच वर्ष पहले 10 जून 2017 को तुलसी देवांगन पति राजेन्द्र देवांगन (48 वर्ष) मकान नं. 11, वार्ड 49 विद्युत नगर के निवास में प्रवेश कर उक्त आरोपी द्विवेदी बंधुओं ने अश्लील गाली गलौज करके मारपीट करते हुए जान ेस मार देने की धमकी दी थी। इस मामले में तुलसी देवांगन ने पद्मनाभपुर पुलिस चौकी में जाकर शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तदुपरांत तुलसी देवांगन ने सोलह व्यवहार न्यायाधीश पायल टोप्पो के न्यायालय में परिवाद पत्र पेश किया और आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 बी, 34, 452, 427, 420 व 147 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का आग्रह किया। परिवादी का कहना है कि आरोपियों द्वारा उसके टावर को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है और उसके मकान की दक्षिण दिशा में अवैधानिक ढंग से नाली व गटर का निर्माण कर यिा गया है। दूषित जल व मलमूत्र का पानी प्रवाहित किया जा रहा है। परिवादी का कहना है कि आरोपीगण जमीन दलाली, मकान ठेकेदारी व मंगल भवन चलाने का काम करते हैं। जिनका संबंध लेबर केटैगिरी व असमाजिक तत्वों के साथ है। पति के काम पर चले जाने व बच्चों के अध्यापन कार्य में जाने के बाद अकेले रहने की वजह से जान माल का खतरा भी बना हुआ है।
परिवादी ने परिवाद में कहा है कि इस मामले में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई करने की बजाय इसके विपरीत उन्हें व उनके पति को डराया व धमकाया गया है और कार्रवाई करने की बात कही गई है। आरोपियों द्वारा जेसीबी से उनकी छत को तोड़कर 3 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। परिवादी का यह भी कहना है कि अभियुक्तगण चतुर व चालाक लोग है। कूटरचना और धोखाधड़ी करने की मंशा से अपने नाम को छिपाने के लिए जनगणना सर्वे 2011 में अपना नाम यशयन द्विवेदी दर्ज कराया है। शंभूनाथ को क्षुब्ध कर दिया गया है और भूमि जमीन रिकार्ड में शंभू द्विवेदी, अंकित किया हुआ है। यह विधि विरूद्ध है। इस मामले में परिवादी के समर्थन में साक्षी शकुंतला कोसरे व सावित्री बाई ने न्यायालय में बयान दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 294 व 506 भाग-2 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है।


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