• March 13, 2026

31 मार्च से पहले टैक्स जमा कर अधिभार से बचने की अपील, नागरिकों की सुविधा के लिए शनिवार-रविवार को भी खुले रहेंगे टैक्स 

31 मार्च से पहले टैक्स जमा कर अधिभार से बचने की अपील, नागरिकों की सुविधा के लिए शनिवार-रविवार को भी खुले रहेंगे टैक्स 

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

 

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम माह मार्च में राजस्व वसूली को गति देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। निगम प्रशासन ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी जोन कार्यालयों एवं मुख्य निगम कार्यालय में टैक्स काउंटर खोले हैं। साथ ही अवकाश के दिनों में भी नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से काउंटर खुले रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि नागरिक बिना किसी असुविधा के अपना कर जमा कर सकें।

निगम अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि करदाता 31 मार्च 2026 से पहले चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर एवं अन्य कर बिना किसी अतिरिक्त अधिभार या जुर्माने के जमा कर सकते हैं। इसके लिए निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक भी वार्डों में घर-घर पहुंचकर करदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
नगर निगम क्षेत्र के भवन एवं भूमि स्वामियों से अपील की गई है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 का संपत्तिकर, यूजर चार्ज, जलकर, भू-भाटक तथा दुकान किराया 31 मार्च 2026 से पहले अनिवार्य रूप से जमा करें। समय सीमा के भीतर कर जमा करने से नागरिकों को अतिरिक्त अधिभार एवं दंड से बचने का लाभ मिलेगा। जिन करदाताओं का पूर्व वर्षों का संपत्तिकर बकाया है, वे भी 31 मार्च से पहले भुगतान कर अधिभार से बच सकते हैं।
नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए निगम ने
https://municipalcorporation.in/⁠�
लिंक जारी किया है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे ही अपने करों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
निगम प्रशासन ने यह भी बताया कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को भी सभी जोन कार्यालयों तथा मुख्य कार्यालय में संपत्तिकर काउंटर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जिससे करदाता अवकाश के दिनों में भी आसानी से अपना कर जमा कर सकेंगे।
नगर निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने शहर के सभी करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपने बकाया करों का भुगतान कर दें, जिससे उन्हें अतिरिक्त अधिभार से बचने का लाभ मिलेगा और नगर निगम को शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी बताया कि निगम के अधिकृत सहायक राजस्व निरीक्षक वार्डों में घर-घर पहुंचकर कर वसूली कर रहे हैं, जिनके पास भी कर राशि सुरक्षित रूप से जमा की जा सकती है।


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