- April 23, 2026
ध्वनि प्रतिबंध के नाम पर मनमानी, निगम का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर – धीरज बाकलीवाल

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज
दुर्ग। नगर निगम द्वारा रात 10 बजे के बाद डीजे-लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध एवं अन्य कड़े प्रावधानों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी, दुर्ग शहर के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने कड़ा विरोध जताया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस प्रकार के आदेश जारी करना नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है? ध्वनि नियंत्रण से जुड़े विषय स्पष्ट रूप से प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अंतर्गत आते हैं, ऐसे में निगम द्वारा इस प्रकार का आदेश जारी करना नियमों के विपरीत एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाला है।
धीरज बाकलीवाल ने कहा कि यह कार्यवाही पूरी तरह से द्वेषपूर्ण और एकतरफा प्रतीत होती है, जिसमें बिना किसी जनपरामर्श के सीधे सख्त प्रतिबंध थोपे जा रहे हैं। इससे आम नागरिकों, आयोजकों एवं व्यवसाय से जुड़े लोगों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विवाह एवं सामाजिक आयोजन हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। ऐसे आयोजनों में अनावश्यक सख्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी चेतावनी देना न केवल अनुचित है, बल्कि हजारों लोगों के रोजगार पर भी असर डाल सकता है।
उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए और यदि कोई नियम बनाना है तो वह जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं संबंधित विभागों से चर्चा के बाद ही बनाया जाए।
धीरज बाकलीवाल ने चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार के जनविरोधी आदेश वापस नहीं लिए गए, तो कांग्रेस पार्टी जनहित में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।




