• September 10, 2026

एसपी के निर्देश पर जमीन हड़पने के मामले की जांच शुरू शिकायतकर्ता का बयान दर्ज चाने दंपत्ति व मेश्राम की तलाश जारी

एसपी के निर्देश पर जमीन हड़पने के मामले की जांच शुरू शिकायतकर्ता का बयान दर्ज चाने दंपत्ति व मेश्राम की तलाश जारी

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

दुर्ग। राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील व जिला दुर्ग के अंतर्गत ग्राम सिकोला की तीन अलग अलग खसरे की करोडो रूपए की लगभग डेढ एकड़ बेशकीमती जमीन को सुनियोजित तरीके से हड़पने के मामले की मोहन नगर थाना पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता लाखन ंिसंह का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। रूआंबांधा निवासी फर्जी विक्रेता व गवाह के रूप में शामिल धर्मेंद्र मेश्राम के घर पुलिस की टीम दो तीन बार जा चुकी है। लेकिन वह निवास में नही मिला है आसपास के लोगो का कहना है कि धमेंन्द्र मेश्राम घर मे ही मौजूद है और गुमराह कर रहा है। पुलिस इस मामले में दीपक नगर निवासी प्रविन्दर चाने व उसकी पत्नी नम्रता कौर चाने का भी बयान दर्ज करेगी। धोखाधड़ी के मामले में उक्त तीनो मुख्य आरोपी है।
प्रकरण के अनुसार नकली विक्रेता खड़ा करके व कूटरचित दस्तावेज का उपयोग कर जमीन की रजिस्ट्री प्रविन्दर चाने द्वारा पत्नी नम्रता कौर चाने के नाम पर कराई गई है। इस मामले में डिपरापारा निवासी लाखन सिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग से मालवीयनगर दीपक नगर निवासी प्रविन्दर चाने पिता स्व0 रणवीर सिंह चाने ब नम्रता कौर चाने पति प्रविन्दर चाने एवं षड्यंत्र में शामिल धर्मेन्द्र मेश्राम पिता बिसहत मेश्राम निवासी रुआबांधा के खिलाफ शिकायत की है और विभिन्न धाराओं के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का अनुरोध किया है।
जानकारी के मुताबिक विक्रय पत्र के निष्पादन व पंजीयन का काम फरवरी व मार्च 2023 की समयावधि के बीच किया गया है। कूटरचित दस्तावेज के साथ विक्रेता के रूप में फर्जी लोगों को खड़ा करके तीनो खसरे की जमीन की रजिस्ट्री नम्रता कौर चाने पति प्रविन्दर चाने के नाम पर कराई गई है। इन तीनो जमीनों के तीन अलग अलग-विक्रेताओं के आधार कार्ड व उसमें चस्पा फ ोटो में भी भारी अंतर है। यही नही विक्रेता के रूप में खड़े होने वाले लोग भी फर्जी है। हैरत की बात यह है कि इस षड्यंत्र में शामिल धर्मेन्द्र मेश्राम विक्रेताओं के पहचानकर्ता के साथ रजिस्ट्री में गवाह भी बना है।
इसमें पहला मामला ग्राम सिकोला अंदर भाग प.ह.नं.-17/8 राजस्व निरीक्षक मंडल सिकोला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 290/34 रकबा 0.1780 का है जिसमें श्रीमती कुलवंत कौर पति सुन्दर सिंह निवासी जमशेदपुर झारखंड को विक्रेता के रूप में उपस्थित कराकर विक्रय पत्र का निष्पादन व पंजीयन कराया गया है। इस विक्रय पत्र में असली कुलवंत कौर के हस्ताक्षर नही है। वह कूटरचित व फ र्जी है। इस विक्रय पत्र में कुलवंत कौर पति सुन्दर सिंह का जो आधार कार्ड संलग्न किया गया है। इसमें दर्शित आधार क्रमांक 696555547690 अर्थ जमशेदपुर झारखंड के पिन 831017 का नही है। आधारकार्ड में चस्पा की गई फ ोटो भी वास्तविक कुलविन्दर कौर की नहीं है। जाहिर है इसमें फर्जी को विक्रेता बनाकर खड़ा किया गया है। धर्मेन्द्र मेश्राम द्वारा इस फ र्जी की पहचान असली के रूप में की गई है। इस प्रकरण में बीएनएस की धारा 318(4) 335 337 338 340 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है।
दूसरा मामला राजस्व निरीक्षक मंडल सिकोला स्थित भूमि प.ह.नं. 17/8 खसरा नंबर 290/36 रकबा 0.1780 हेक्टेयर भूमि का है। जिसमें करम सिंह पिता छज्जा सिंह निवासी जमशेदपुर झारखंड को विक्रेता के रुप में उपस्थित कराकर विक्रय पत्र का निष्पादन व पंजीयन कराया गया है। इस जमीन की रजिस्ट्री मी नम्रता कौर चाने पति प्रविन्दर चाने के नाम पर कराई गई है। इस विक्रय पत्र में करम सिंह के हस्ताक्षर भी नही है। यह कूटरचित व फ र्जी है। इसमें भी लगाए गए आधार कार्ड का पिन झारखंड का नही है और आधार कार्ड में चस्पा फ ोटो भी वास्तविक करम सिंह का नहीं है। इसकी भी पहचान व गवाह में धर्मेन्द्र मेश्राम का नाम है। उस प्रकरण में बी.एन.एस.की धारा 61 (2)318(4) 335 337 338 340 व 39 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है।
तीसरा मामला सिकोला के पहनं. 17/8 खसरा नंबर 290/33 रकबा 0.1780 का है। इस भूमि की रजिस्ट्री भी नम्रता कौर चाने पति प्रविन्दर कौर चाने द्वारा अपने नाम पर कराई गई है। इसमें सुरेन्द्र सिंह आत्मज सरदार सिंह निवासी जमशेदपुर झारखंड को विक्रेता के रूप में उपस्थित कराकर विक्रय पत्र का निष्पादन व पंजीयन कराया गया है। इसमें भी सुरेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर कूटरचित व फ र्जी है। इसमें संलग्न आधार कार्ड का पिन जमशेदपुर झारखंड का नहीं है और आधार कार्ड में चस्पा फ ोटो वास्तविक सुरेन्द्र सिंह की नही है। इसकी पहचान वं गवाह में धर्मेन्द्र मेश्राम का नाम दर्ज है। उस मामले में बी.एन.एस.की धारा 318(4) 335 337 338 व 340 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है।


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