• October 7, 2026

राहुद में शासकीय तालाब हड़पने की साजिश, एफआईआर के लिए शिकायत

राहुद में शासकीय तालाब हड़पने की साजिश, एफआईआर के लिए शिकायत

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

बालोद / गुंडरदेही।

ग्राम राहुद के 2.47 हेक्टेयर (करीब 6.1 एकड़) शासकीय निस्तारी तालाब, खसरा नंबर 147 को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने तालाब को हड़पने के लिए संगठित साजिश और फर्जी ग्राम पंचायत प्रस्ताव तैयार करने का आरोप लगाते हुए थाना रणचिरई में नामजद FIR दर्ज करने की मांग की है।

ग्राम के मुख्य शिकायतकर्ता गोविंद सिंह साहू, पूर्व सरपंच लोकनाथ साहू, पूर्व सरपंच यशोदा देवी, उमाशंकर नेताम और चेतन लाल साहू सहित किसान प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी को संयुक्त आवेदन सौंपा है।

*क्या है ग्रामीणों का आरोप?*

आवेदकों के अनुसार माननीय आयुक्त न्यायालय, दुर्ग संभाग ने दिनांक 28 जुलाई 2026 को अपने अंतिम आदेश में इस तालाब को “छत्तीसगढ़ शासन की संपत्ति” घोषित किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस आदेश के बाद भी मुख्य पक्षकार दिनेश कुमार साहू द्वारा नायब तहसीलदार गुंडरदेही के समक्ष 18 सितंबर 2026 को दिये गए लिखित जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि ग्राम सरपंच कुलेश्वरी साहू व सचिव के साथ मिलकर 11 अगस्त 2025 की तिथि में नया पंचायत प्रस्ताव (NOC) तैयार कराया गया। ग्रामीण इसे बैक-डेटेड और कूटरचित दस्तावेज बता रहे हैं।

शिकायत में कहा गया है कि सरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग कर पंचायत की बैठक पंजी में फर्जी प्रस्ताव दर्ज करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 (जालसाजी) और 61(2) (आपराधिक षडयंत्र) के तहत गंभीर अपराध है। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि इस मामले में जिला पंचायत बालोद द्वारा सरपंच को पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत निलंबन / बर्खास्तगी का नोटिस भी जारी किया गया है।

*CMO और लोकायुक्त तक पहुंचा मामला*

आवेदकों ने बताया कि यह प्रकरण मुख्यमंत्री सचिवालय (CMO) में Super TL श्रेणी में दिनांक 28 सितंबर 2026 को दर्ज हो चुका है और लोकायुक्त कार्यालय रायपुर में भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत डायरी क्रमांक पर पंजीबद्ध है।

ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी फैसले का हवाला देते हुए मांग की है कि दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होने पर पुलिस 24 घंटे के भीतर नामजद FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है।

*पुलिस से मांग:*

1. दिनेश कुमार साहू, सरपंच कुलेश्वरी साहू, ग्राम सचिव और सहयोगी तुलसीराम के खिलाफ BNS की धारा 336, 61(2) के तहत FIR दर्ज की जाए।
2. 11 अगस्त 2025 की मूल प्रस्ताव पुस्तिका (Minutes Book) को साक्ष्य नष्ट होने से बचाने के लिए तत्काल जप्त किया जाए।

फिलहाल थाना रणचिरई पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर जांच की बात कही


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