- November 12, 2024
नाम जुड़वाने की समयावधि में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा कर सकेंगे निकाय चुनाव में मतदान प्रदेश के इकलौते महापौर धीरज ने उठायी थी मांग
ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज
दुर्ग। नगरीय निकाय के चुनाव में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया तक जिनकी आयु 18 वर्ष की हो गई है उन्हें मतदान करने का अधिकार मिलेगा। इससे पहले 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदान करने का अधिकार दिया जा रहा था निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने इस महत्वपूर्ण विषय पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा था। पूरे प्रदेश में श्री बाकलीवाल इकलौते महापौर हैं जिन्होने युवाओं को मताधिकार का लाभ दिलवाने पहल की थी यह पहल अब सार्थक साबित हो गयी है। इससे पहले 01 जनवरी 2024 तक जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, केवल उन्हीं युवाओं का नाम जोड़ा जा रहा था। जबकि उसके पश्चात् दस माह का समय बीत चुका है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक तक जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उन सभी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट मे जोड़ा जाना आवश्यक है। जिससे कि वे अपने मताधिकार का सही समय पर उपयोग कर सके। वर्तमान दिनांक तक जिन युवक-युवतियों की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उन सभी युवाओं का नाम मतदाता सूची मे प्राथमिकता से जोड़े जाने का आदेश/निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को शीघ्र प्रदान की मांग की थी जिला निर्वाचन अधिकारी ने श्री बाकलीवाल के मांग पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा था जिसे मान लिया गया है। अब नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया तक 18 वर्ष की आयु में पहुंच चुके युवा नगरीय निकाय चुनाव में मतदान कर सकेेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्री बाकलीवाल के साथ सभापति राजेश यादव, एमआईसी संजय कोहले,दीपक साहू,हमीद खोखर,मनदीप सिंह भाटिया,पार्षद विजेंद्र भारद्वाज,सतीश देवांगन,प्रकाश जोशी,काशीराम रात्रे,मनीष कुमार बघेल मौजूद थे।