• October 28, 2026

कानून जानो, बचपन बचाओ अभियान तेज, 7 स्कूलों में बच्चों को बताए पॉक्सो सहित 5 बड़े कानून

कानून जानो, बचपन बचाओ अभियान तेज, 7 स्कूलों में बच्चों को बताए पॉक्सो सहित 5 बड़े कानून

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

 

बेमेतरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा ने बच्चों के अधिकारों को लेकर जिले भर में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है।

प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सरोज नंद दास के मार्गदर्शन एवं सचिव श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव के नेतृत्व में “कानून जानो, बचपन बचाओ” थीम पर अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत न्यायाधीशगण श्री शुभम नामदेव, कु. प्रज्ञा वैष्णव, कु. ज्योति शर्मा की उपस्थिति में जिले के 7 स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर लगाए गए।

*स्कूलों में पहुंची विधिक सेवा की टीम -*
जिला विधिक सेवा द्वारा रेडियंस पब्लिक स्कूल लोलेसरा, गवर्नमेंट हाई स्कूल लोलेसरा, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल उघरा, हथमुड़ी, भीजाभाट और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरी में जानकारी दी गई।

शिविर में बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के बारे में विस्तार से बताया गया। बताया गया कि बच्चे देश का भविष्य हैं और हर बच्चे को सुरक्षित माहौल, शिक्षा, स्वास्थ्य और भयमुक्त बचपन का अधिकार है।

*बच्चों की सुरक्षा के 5 प्रमुख कानून बताया गया*

पॉक्सो एक्ट 2012 के संबंध में बताया गया कि बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से बचाता है। अपराध की जानकारी मिलते ही रिपोर्ट करना जरूरी है।

*बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 -* खतरनाक उद्योगों में बच्चों से काम कराना अपराध है , इसकी जानकारी दी गई।

*बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत* लड़के की उम्र 21 और लड़की की 18 साल से कम उम्र में विवाह गैर-कानूनी है, बताया गया।

*किशोर न्याय अधिनियम 2015* के अंतर्गत बच्चों की देखरेख की जरूरत वाले और कानून से भटके बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जानकारी दी गई।

*शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009* के अंतर्गत बताया गया 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

*मदद के लिए ये नंबर याद रखें -*
*चाइल्ड हेल्पलाइन – 1098, आपातकालीन सहायता – 112, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा में निःशुल्क कानूनी सहायता लिया जा सकता है।*

गौरतलब है कि इस अभियान का शुभारंभ 10 अक्टूबर 2026 को हुआ था। प्रथम चरण में 26 से 31 अक्टूबर 2026 तक सघन जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में साजा में व्यवहार न्यायाधीश कु. माला यादव की उपस्थिति में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल साजा में भी जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिला बाल विकास विभाग और अधिकार मित्र मौजूद रहे।

 

ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा ,योगेश कुमार तिवारी, 94255 64553, 62657 41003,


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