• November 16, 2024

जमीन खरीदार से धोखाधड़ी, भूस्वामी के सहयोगी पर अपराध दर्ज

जमीन खरीदार से धोखाधड़ी, भूस्वामी के सहयोगी पर अपराध दर्ज

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

दुर्ग। जमीन का सौदा कर रजिस्ट्री नहीं करवाना और सौदा के एवज में दिए गए 25 लाख की राशि क्रेता को वापस नहीं करवाना भूस्वामी के एक सहयोगी व्यक्ति को भारी महंगा पड़ा। इस मामले में पीड़ित क्रेता रविन्दर सिंह 40 वर्ष पिता स्व. जान सिंह सब्जी मंडी सुपेला भिलाई निवासी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस दुर्ग द्वारा आरोपी लेखचंद साहू पिता थानसिंह साहू ग्राम मुरमुंदा तहसील धमधा निवासी के विरुद्ध धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले को जांच पर लिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत के बाद की गई है। घटना 27 जनवरी 2021 की है। आरोपी द्वारा जिला न्यायालय परिसर दुर्ग में पीड़ित क्रेता के साथ सहमति पत्र निष्पादित किया गया था कि भूस्वामियों को जमानत मिलने के 6 माह के भीतर उक्त इकरारशुदा भूमि क्रेता को रजिस्ट्री करवा देगा या उसके पैसे वापस लौटा देगा, लेकिन आरोपी ने सहमति पत्र का उल्लंघन कर धोखाधड़ी की। इस मामले में पीड़ित क्रेता रविन्दर सिंह द्वारा लेखचंद साहू के अलावा ओमी राय व डोरेलाल के खिलाफ धोखाधड़ी करने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच उपरांत लेखचंद साहू के विरुद्ध कोतवाली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित क्रेता रविन्दर सिंह सब्जी मंडी सुपेला भिलाई का निवासी है। उसने ग्राम मुरमुंदा की कुल 5 एकड़ जमीन की 30 लाख रुपए में सौदा कर खरीदी के लिए भूस्वामी डोरेलाल, गयाराम साहू, शुकन साहू, रेखा साहू से 3 जुलाई 2019 को इकरारनामा व मुख्तयारनामा किया था, किन्तु भूस्वामियों द्वारा जमीन की रजिस्ट्री करवाने व सौदा के एवज में दिए गए राशि वापस लौटाने में टालमटोल की जा रही थी, साथ ही उन्होने अपनी निजी आवश्यकता का हवाला देते हुए क्रेता से ऋण पुस्तिका भी वापस ले ली थी। यह कृत्य भूस्वामियों द्वारा धोखाधड़ी करने के नियत से पिछले दो वर्षों से किया जा रहा था। जिससे परेशानहाल क्रेता रविन्दर सिंह द्वारा घटना की शिकायत 21 जनवरी 2021 को सुपेला पुलिस थाना में की गई थी। मामले में सुपेला पुलिस द्वारा उन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया गया। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया। पुलिस ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच आरोपियों के परिवार पक्ष के लेखचंद साहू और ओमी राय ग्राम मुरमुंदा तहसील धमधा निवासी ने पीड़ित रविन्दर सिंह से आकर मुलाकात की और आरोपियों को जमानत पर रिहा करवाने का निवेदन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा विश्वास दिलाया गया कि आरोपियों के जमानत पर रिहा होने के 6 माह के भीतर इकरारनामा के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री करवा देंगे या सौदा के एवज में दिए गए राशि वापस करवा देंगे। इस संबंध में सहमति पत्र भी निष्पादित किया गया था। साथ ही रविन्दर सिंह को 3 अलग-अलग चेक में 5 लाख की राशि भी दी गई थी,लेकिन लेखचंद साहू द्वारा निष्पादित सहमति पत्र का पालन नहीं किया गया। जिसे लेकर पीड़ित रविन्दर सिंह द्वारा 23 मार्च 2022 को कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी,लेकिन कार्यवाही नहीं होने से पीड़ित रविन्दर सिंह द्वारा घटना की पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई। शिकायत के बाद मामले में पुलिस द्वारा आरोपी लेखचंद साहू के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है।

 


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