• January 17, 2025

मूल निवासियों को स्थानीय चुनाव में आरक्षण का लाभ दिलवाने आप ने उठाई आवाज

मूल निवासियों को स्थानीय चुनाव में आरक्षण का लाभ दिलवाने आप ने उठाई आवाज

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

दुर्ग । आम आदमी पार्टी ने छतीसगढ़ के मूल निवासी को स्थानीय चुनाव में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने एवं अन्य प्रदेश के प्रवासी को भाग लेने से वंचित करने पर जोर दिया है। इस संबंध में आप के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने छग निर्वाचन आयोग को पत्र प्रेषित कर अपनी मांगों से अवगत कराया है।
प्रेषित पत्र के माध्यम से श्री सिंह ने कहा है कि स्थानीय निकाय के निर्वाचन में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनूसचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने एवं अन्य प्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग को आरक्षण से वंचित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए।
आप के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में अन्य प्रदेश के मूल निवासी केन्द्र शासन के उपयोग के लिए बनी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदेश के स्थानीय निर्वाचन में भाग लेते हैं और यदि वे चुनाव जीत जाते है, तो विरोधी दल द्वारा जाति प्रमाणपत्र को लेकर आपत्ति, शिकायत दर्ज करवाई जाती है। प्रकरण न्यायालय में लंबित रहकर, निर्णय आने में लगभग 04 से 05 वर्ष तक का समय लग जाता है। जिससे अपात्र व छद्म रूप से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले विजयी पार्षद या महापौर अपना कार्यकाल लगभग पूर्ण कर चुके होते हैं, या पूर्णता की ओर रहता है। तब तक वह निर्वाचित पार्षद या महापौर पद, प्रतिष्ठा व शासन के लाभ का उपभोग कर चुका होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति में उप चुनाव भी कराए जाते है, जिससे शासन का समय, तंत्र व रकम बर्बाद होता है। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आरक्षित वर्ग को लाभ नही मिल पाता है।
श्री सिंह ने कहा है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को आरक्षित वर्ग का निर्वाचन में लाभ मिले। इसके चलते निर्वाचन फार्म प्राप्त करते समय ही जाति प्रमाण पत्र की वैधानिकता के संबंध में जाँच करने के संबंध में छग निर्वाचन आयोग द्वारा उचित दिशा निर्देश प्रसारित करना जरूरी है।


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