- June 7, 2024
सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती बढ़ेगी, प्लेट, कप, ग्लास, कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे सब पर प्रतिबंध

ट्राईसिटी एक्सप्रेश। न्यूज
सिंगल यूज प्लास्टिक और अन्य प्लास्टिक उत्पादों की वजह से प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने सख्ता बरतने का निर्देश जारी किया है। 1 जुलाई 2022 से आदेश का पालन करने कहा गया था। अब इस पर सख्ती बरती जाएगी। इससे पहले सभी विक्रेताओं को आदेश का पालन करने की जानकारी दी जाएगी। जागरुकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि समय रहते विक्रेता इस पर अंकुश लगा सकें। मुख्य रूप से प्लेट, कप, ग्लास, कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे उत्पादों के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी है। बता दें कि दुर्ग शहर के आउटर में बड़ी संख्या में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। स्थानीय अफसरों के सांठगांठ के साथ यह पूरा खेल चल रहा है। इसकी वजह से बड़ी मात्रा में ये उत्पाद अब भी बाजार में नजर आ रहे हैं। बोरई, रसमड़ा, चंदखुरी, कुम्हारी, धमधा, अहिवारा के आसपास बड़ी फैक्ट्री संचालित हो रही है, जिसके तैयार उत्पाद पूरे छत्तीसगढ़ में सप्लाई किए जा रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन और पर्यावरण विभाग अब तक चुप्पी साधे हुए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इन उत्पादों में प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों में उपयोग होने वाली प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कँडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया एवं पॉलीस्ट्रिन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, ग्लास, कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी आयटम्स। मिठाई के डब्बे, निमंत्रण पत्र एवं सिगरेट पैकेट पर लपेटने या पैक करने वाली फिल्म, 100 माईक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर एवं स्टीरर्र आते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये है तथा मार्च से जून 2024 की अवधि के दौरान माह में 4 दिन संयुक्त निरीक्षण (प्रतिमाह 25 तारीख तक) की कार्यवाही किया जाना है। जिस हेतु तिथि का निर्धारण क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल से समन्वय करते हुए किया जाए। निरीक्षण में पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लेने कहा गया है। उल्लंघन किए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निकायों को इसे लेकर नगरीय निकाय सचिव बसवाराजू ने पत्र प्रेषित किया है।