• August 24, 2024

सेवानिवृत्त आईपीएस मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, एसीपी ने पेश की क्लोजर रिपोर्ट

सेवानिवृत्त आईपीएस मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, एसीपी ने पेश की क्लोजर रिपोर्ट

ट्राईसिटी एक्सप्रेस। न्यूज

रायपुर

सत्ता बदलते ही बहुत कुछ बदल जाता है, कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ सरकार में देखने को मिल रहा है। पिछले कांग्रेस सरकार ने जिन पर कई संगीन आरोप लगाए, उन्हें अब धीरे-धीरे रात मिलना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व की कांग्रेस सरकार में तत्कालीन डीजी आईपीएस (रिटायर्ड) मुकेश गुप्ता और आईपीएस रजनेश सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में सीजेएम कोर्ट ने एक क्लोज़र रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों में लगाए गए आरोपों में कोई वास्तविक अपराध नहीं पाया गया। यानी जो आरोप लगाए गए वह अपराध हुए ही नहीं हैं।

भूपेश बघेल सरकार ने मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह पर अवैध इंटरसेप्शन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था। इन मामलों में दोनों अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बता दें, आरोपित व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जा सकता है यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, यदि अपराध साबित होता है लेकिन साक्ष्य नहीं होते हैं तो केस समाप्त किया जाता है, और यदि अपराध नहीं हुआ है तो केस खारिज कर दिया जाता है। एसीबी और ईओडब्लू ने जांच के बाद यह सिफारिश की है कि आरोपित मामलों में अपराध नहीं हुआ और इसलिए केस खारिज किया गया है।

इधर…आईपीएस जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस जीपी सिंह की सेवा में वापसी का रास्ता पूरी तह से साफ हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट के फैसले को सही ठहराते हुए सिंह की बहाली के आदेश को बरकरार रखा है। दरअसल कैट ने उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले को गलत ठहराते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और गिरीश कठपालिया की कोर्ट में हुई। बता दें कि जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ सरकार की अनुशंसा पर भारत सरकार ने फोर्सली रिटायर कर दिया था।


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