• January 23, 2023

रावलमल दंपत्ती हत्याकांड में पुत्र संदीप जैन को मिली फांसी की सजा, दो सहयोगियों को पांच-पांच साल की जेल

रावलमल दंपत्ती हत्याकांड में पुत्र संदीप जैन को मिली फांसी की सजा, दो सहयोगियों को पांच-पांच साल की जेल

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

रावलमल दंपत्ती हत्याकांड में पुत्र संदीप जैन को मिली फांसी की सजा, दो सहयोगियों को पांच-पांच साल की जेल
दुर्ग। दुर्ग शहर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में 4 साल के बाद सोमवार को फैसला आया है। गंजपारा निवासी समाजसेवी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजी देवी की हत्या के मुख्य अभियुक्त एवं उनके पुत्र संदीप जैन को विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी ने मां व पिता की हत्या के दोनों मामलों में अलग-अलग फांसी की सजा सुनाई है। इसमें सहअभियुक्त रहे भगत सिंह गुरुदत्ता व शैलेन्द्र सागर को आम्र्स एक्ट के तहत पांच-पांच साल की सजा सुनायी है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को संदीप जैन ने अपने माता-पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में संदीप के विरुध्द धारा 302 व 34 के तहत अपराध पंजीबध्द कर घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था इसके बाद से संदीप जैन दुर्ग जेल में बंद है। इस मामले की सुनवाई 4 साल तक स्थानीय अदालत में चलती रही उसके बाद सोमवार 23 जनवरी  2023 को इसका फैसला आया है।
बता दें की एक जनवरी 2018 को गंजपारा निवासी नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन व उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी। सुबह 5.45 बजे घटना की जानकारी आरोपी संदीप जैने के भांजे सौरभ ने सिटी कोतवाली पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने गंजपारा स्थित जैन निवास से शव बरामद किया और संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस पिस्टल से हत्या हुई थी उसे संदीप का बताया था। पिस्टल व बुलेट को घर के पीछे खड़े एक मालवाहक वाहन के डाले से बरामद किया था। संदीप जैन को इस हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इस मामले में जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
बीते चार सालों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। संदीप जैन पर आरोप सिद्ध होने के बाद उसके सहयोगियों पर भी आरोप सिद्ध हो गया। रावलमल जैन की हत्या के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले से पिस्टल लाया गया था। भगत सिंह गुरुदत्ता ने संदीप को एक लाख 35 हजार रुपए में पिस्टल बेची थी। इसी पिस्टल से संदीप ने अपने माता-पिता की हत्या कर दी। दोहरे हत्याकांड के चार साल बाद इस मामले में फैसला सामने आया है।


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