• December 19, 2022

थोक कपड़ा मार्केट बनाने वाले केबीएम डेवलपर्स के भागीदार बृजमोहन खंडेलवाल को राजस्व न्यायालय का नोटिस

थोक कपड़ा मार्केट बनाने वाले केबीएम डेवलपर्स के भागीदार बृजमोहन खंडेलवाल को राजस्व न्यायालय का नोटिस

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

निर्माण के बाद से विवादों में रहे पुलगांव स्थित थोक कपड़ा मार्केट और महालक्ष्मी मार्केट एक बार फिर अनियमितता के आरोप में चर्चा में है। इस बार दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा है।आवेदिका गिरजा बाई उर्फ डॉ भावना अग्रवाल पति डॉ. शिव शंकर अग्रवाल, निवासी-12 रिकेशन रोड, चौबे कालोनी रायपुर द्वारा इसे लेकर दुर्ग तहसील में शिकायत दर्ज कराई गई है। आवेदन पत्र अंर्तगत 107 छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अंर्तगत वाद भूमि मौजा पुलगांव, प050नं. 25 स्थित भूमि खसरा नं. 198/9 के नक्शा में त्रुटिपूर्ण बटांकन का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कह  गया है कि बटांकन में सुधार करते हुए विक्रय पत्र दिनांक 27/03/2008 के पेज नं. 3 में उल्लेखित विकयशुदा भूमि के रकबा एवं सीमा के आधार पर बटांक किये जाये। आवेदन कलेक्टर के समक्ष 18/11/22 को प्रस्तुत किया गया। पृ० क० 691 / प्र.कले./ दिनांक 23/11/22 प्रतिवेदनार्थ अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के माध्यम से तहसील कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 7/12/22- प्राप्त अनुसार आवेदित भूमि खसरा नं. 198/9 की भूमि ग्राम पुलगांव, प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग के राजस्व पटवारी अभिलेख में गिरजा बाई उर्फ भावना अग्रवाल पिता राजीव लोचन के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है। आवेदित भूमि का हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक दुर्ग के द्वारा दिनांक 7/12/22 को खसरा नं. 198/9 का स्थल निरीक्षण आवेदिका एवं स्थल पंचनामा में हस्ताक्षरित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया।  आरोप है कि केबीएम द्वारा ब्लाक के जे एवं के में अवैध रूप से मकान एवं रास्ता का निर्माण किया जा रहा है। आवेदिका द्वारा बताये गये उक्त भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है। उस पर रोक लगाये जाने हेतु प्रस्तावित है। उक्त आवेदित भूमि का प्रकरण न्यायालय तहसीलदार के यहा नक्शा त्रुटि सुधार एवं सीमांकन हेतु लंबित है। न्यायालय के सुनवाई उपरांत ही मकान एवं रास्ता का निर्माण किया जाना उचित होगा। इस आवेदन के आधार पर अनावेदक केबीएम डेवलपर्स भागीदार, बृजमोहन खण्डेलवाल, पता- 15 प्रशासनिक भवन काम्पलेक्स, पुराना बस स्टैण्ड दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) को आदेशित किया जाता है कि याद भूमि पर अपना कार्य स्थगित रखे। तथा अपने भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से पेशी दिनांक को सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित होवें।

थोक कपड़ा मार्केट के व्यापारी पहले ही स्वीकृत ले आउट से इतर जाकर निर्माण किए जाने की शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मार्केट में कहीं भी पार्किंग की जगह नहीं दी गई है। गार्डन की जगह पर भी कब्जा कर दूसरे काम में उपयोग लाया जा रहा है। शुरुआत में भी उक्त जमीन भूमि प्रयोजन में कथित छेड़छाड़ की गई, जिसकी जांच अब भी अधूरी है। एक मामले में खंडेलवाल पर केस भी दर्ज है। इधर मार्केट के करीब ही करीब 300 नई दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भी कई प्रकार की अनियमियम्तता की जा रही है। व्यापारियों ने काम बंद कराकर तत्काल पूरे मामले की जांच किए जाने की मांग की है। व्यापारियों ने इस पूरे मामले में निगम अधिकारियों की भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। केबीएम डेवलपर में 8 से 10 पार्टनर हैं, जो शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति बताए गए हैं

 


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